📰 बिलासपुर में प्रथम अपील की सुनवाई पर उठे सवाल
शिकायतकर्ता ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की कार्रवाई की मांग
बिलासपुर। प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान शासन के निर्देशों की अनदेखी कर स्पष्ट आदेश पारित नहीं किए जाने और निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता रविन्द्र तिवारी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ. शुभा गरेवाल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान अपील की पूर्ण विवेचना किए बिना आदेश पारित किया गया तथा आदेश में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराने के दायित्व का भी समुचित निर्वहन नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने इसे विधिक कर्तव्यों के विपरीत कार्यवाही बताते हुए संबंधित जनसूचना अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक की अपीलों की समीक्षा की मांग
शिकायत में संदर्भित शासन पत्र के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निस्तारित अपीलों एवं पारित आदेशों की समीक्षा की जाए। साथ ही, जिन जनसूचना अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है।
राज्य स्तर तक भेजी गई शिकायत की प्रतिलिपि
मामले में शिकायत की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन; सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग; राज्य सूचना आयोग; संभागायुक्त बिलासपुर तथा कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति बिलासपुर को भी उचित कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं।

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